बैतूल, फरवरी 2013/ मुलताई विकासखण्ड के ग्राम सोमगढ़ में 17 दिसम्बर, 2012 को एक गूंगी, बहरी एवं निःशक्त लड़की के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को मुलताई के अपर सत्र न्यायाधीश एस.सी. उपाध्याय ने 10 वर्ष की सजा एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार के अनुसार आरोपी राजू ने लड़की को घर में अकेला पाकर दुष्कृत्य किया। थाना मुलताई में 24 दिसम्बर, 2012 को अपराध कायम किया गया। आरोपी को 25 दिसम्बर को गिरफ्तार कर 29 दिसम्बर को चालान तैयार कर एक जनवरी, 2013 को अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय मुलताई में पेश किया गया। न्यायाधीश ने प्रकरण की लगातार सुनवाई कर 26 फरवरी, 2013 को आरोपी राजू निवासी सोमगढ़ को 10 वर्ष की सजा एवं 25 हजार रुपये से दण्डित किया।