मण्डला, फरवरी 2013/ मण्डला जिले में न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बी.के. पाण्डेय ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कृत्य एवं उसकी हत्या के प्रकरण में 25 दिन (न्यायालयीन 7 कार्य दिवस) में फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा दी है। प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए 12 घंटे के अंदर इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
ज्ञातव्य है कि आरोपी राजकुमार उरांव ग्राम पायली थाना नैनपुर का निवासी है। ग्राम पायली में इकनिस जोजो के यहाँ इसका आना-जाना था। दिनाँक 26 दिसम्बर को रात करीब 8 बजे उनके घर गया, उस रात इकनिस जोजो पत्नी के साथ खेत गये हुए थे। मौके का लाभ उठाते हुए आरोपी ने वहीं खाना खाया और रात में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया और उसके चिल्लाने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
प्रार्थी इकनिस जोजो द्वारा 27 दिसम्बर को थाना नैनपुर में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। पुलिस बल ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए 27 दिसम्बर को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में समस्त वैज्ञानिक साक्ष्य एवं अन्य परिस्थितिजन साक्ष्यों को एकत्रित कर विवेचना पूर्ण होने पर 11 जनवरी को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश श्री बी.के. पाण्डेय द्वारा 18 जनवरी को आरोप तय किए गए और 22 जनवरी को प्रकरण के विचारण तथा 10 अभियोजन साक्षियों के कथन लेख किए गए। न्यायाधीश द्वारा 302 भादवि में मृत्यु दण्ड एवं 3000 रुपये के अर्थ दण्ड, धारा 376 में सश्रम आजीवन कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी नैनपुर पुलिस निरीक्षक के.एस. ठाकुर द्वारा की गई। प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक एच.एल. बड़गैया और अतिरिक्त लोक अभियोजक देवाशीष झा ने की।