भोपाल, जनवरी 2013/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोगों को स्वस्थ्य और खुशहाल जीवन उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। निःशुल्क उपचार, निःशुल्क औषधि और निःशुल्क परिवहन की व्यवस्थाएँ प्रदेश में पूर्व से ही उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को विशेष सिम प्रदाय कर परस्पर जोड़ने का एक वृहद कार्य पूर्ण किया गया है। इसी श्रंखला में अब राज्य सरकार द्वारा सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सीय जाँचों की सुविधा भी एक फरवरी, 2013 से आरंभ हो रही है। निःशुल्क पैथालॉजी जाँच सेवा की सुविधा जिला अस्पतालों से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आरोग्य केन्द्रों तक उपलब्ध होगी।
जाँच सुविधाएँ प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिये निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। वर्तमान में शासकीय चिकित्सालयों में विभिन्न स्तर पर कई प्रकार की जाँच सुविधाएँ पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं एवं जाँच सुविधा सशुल्क प्रदाय की जाती है। इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समस्त शासकीय चिकित्सालयों में न्यूनतम आवश्यक जाँच सुविधाएँ रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएँ।
योजना में विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थानों में अनिवार्यतः उपलब्ध करवाई जाने वाली निःशुल्क पैथालॉजी जाँच सुविधाओं को तय सूची के अनुसार उपलब्ध करवाया जायेगा। सूची के मान से उप स्वास्थ्य केन्द्रों/आरोग्य केन्द्रों पर 5, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 16, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 25, सिविल अस्पतालों में 29 तथा जिला चिकित्सालयों में 38 प्रकार की जाँचें निःशुल्क प्रदाय की जायेंगी। शीघ्र भविष्य में न्यूनतम निःशुल्क जाँचों की संख्या में वृद्धि कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 28, सिविल अस्पतालों में 32 एवं जिला चिकित्सालयों में 48 तक किया जायेगा।
यह सुविधा समस्त एपीएल एवं बीपीएल रोगियों, बाह्य/भरती रोगियों को उपलब्ध रहेगी। इसमें जाँच के लिए आवश्यक सामग्री/उपकरण की मात्रा का आकलन कर विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है। संस्थावार आवश्यक उपकरणों की सुझावात्मक सूची राज्य-स्तर से जारी की गई है। लैब टेक्नीशियन एवं लैब सहायक के पद शीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी।
शासकीय अस्पतालों में पैथालॉजिकल जाँचों के अलावा उपलब्धता के अनुसार ईसीजी, सोनोग्राफी, ईको-कार्डियोग्राफी एवं एक्स-रे की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। किसी प्रकार का कोई शुल्क रोगियों से नहीं लिया जायेगा।
समस्त चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीन सभी स्तर की विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध करवाई जा रही पैथालॉजी जाँच सुविधाओं की उपलब्धता एवं प्रयुक्त होने वाली सामग्री के पर्याप्त स्टाक की निरंतर समीक्षा करें।