भोपाल, नवंबर 2012/ राज्य शासन द्वारा बेरोजगारों के हित में निर्णय लेते हुए राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष को बढ़ाकर स्थायी रूप से 40 वर्ष कर दिया गया है। शासन ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया।
नये आदेशानुसार अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम-मंडल, आयोग, स्वायत्त संस्थाएँ तथा नगर सैनिकों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष होगी।
अधिकतम आयु-सीमा में की गयी वृद्धि गृह (पुलिस), वन, आबकारी एवं जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी। इन विभागों के कार्यपालिक पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा उनके भर्ती नियमों के प्रावधान के अनुसार ही लागू होगी। अर्थात् इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयु-सीमा 40 वर्ष का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अधिकतम आयु-सीमा निर्धारण के फलस्वरूप संदर्भित परिपत्र दिनांक 17 अगस्त, 2004 एवं 5 अक्टूबर, 2004 निरस्त कर दिए गए हैं। यह अधिकतम आयु-सीमा परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।