भोपाल, नवंबर 2012/ नये आदेशानुसार अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम-मंडल, आयोग, स्वायत्त संस्थाएँ तथा नगर सैनिकों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष होगी।
अधिकतम आयु-सीमा में की गयी वृद्धि गृह (पुलिस), वन, आबकारी एवं जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी। इन विभागों के कार्यपालिक पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा उनके भर्ती नियमों के प्रावधान के अनुसार ही लागू होगी। अर्थात् इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयु-सीमा 40 वर्ष का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
अब शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :-
क्र. | प्रवर्ग | अधिकतम आयु |
1 | पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 40 वर्ष |
2 | पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 40 वर्ष |
3 | पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) | 45 वर्ष |
4 | पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग – शासकीय/निगम/मंडल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 45 वर्ष |
5 | महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 45 वर्ष |
6 | महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा) | 45 वर्ष |
7 | महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) | 45 वर्ष |
सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अधिकतम आयु-सीमा निर्धारण के फलस्वरूप संदर्भित परिपत्र दिनांक 17 अगस्त,